निर्भया के हैवानों की दया याचिका दिल्ली सरकार ने की खारिज, MHA राष्ट्रपति को भेजेगा अर्जी

दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषियों की दया याचिका को दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया है. दिल्ली सरकार ने इसकी सूचना गृह मंत्रालय को दे दी है. अब गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजेगा. राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद ही निर्भया के दोषियों को फांसी दी जा सकेगी.

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निर्भया गैंगरेप के दोषी निर्भया गैंगरेप के दोषी

कमलजीत संधू

  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

  • दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप की हुई थी वारदात
  • कोर्ट ने निर्भया कांड के दोषियों को सुनाई है फांसी की सजा

दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों की दया याचिका को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है. केजरीवाल सरकार ने इसकी सूचना गृह मंत्रालय को भी दे दी है. अब गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजेगा.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद निर्भया गैंगरेप के हैवानों को फांसी दी जाएगी. हैदराबाद में डॉक्टर दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना सामने आने के बाद से निर्भया के हैवानों को फांसी में लटकाने की मांग तेज हो गई है.

इन अपराधियों ने साल 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप किया था और हैवानियत की थी. पीड़िता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इसके चलते तत्कालीन यूपीए सरकार को आपराधिक कानून में बदलाव करना पड़ा था.

निचली अदालत ने निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि की थी. इसके बाद मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और शीर्ष अदालत ने भी निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. इसके बाद इन हैवानों ने दया याचिका लगाई है.

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