एमसीडी चुनावों में पार्टी सिंबल और नाम को लेकर दिल्ली HC में अर्जी, मंगलवार को सुनवाई

अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन ज़ल्द ही जारी नहीं करता तो अगले एमसीडी चुनाव मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव मे पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने से रोकना बेहद मुश्किल होगा.

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दिल्ली हाईकोर्ट में मामला दिल्ली हाईकोर्ट में मामला

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 16 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 3:29 PM IST

इस वर्ष दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनावों से पहले बिना पार्टी सिंबल और पार्टी के नाम के मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक एमसीडी के चुनावों के लिए पार्टी के नाम और सिंबल हटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई कर सकता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने दिल्ली चुनाव आयोग को 20 जुलाई 2016 को 6 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया था, लेकिन आयोग ने 23 हफ्तों में भी अपना जवाब नहीं दिया है.

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याचिकाकर्ता का तर्क है कि एमसीडी के चुनावों मे पार्टी सिंबल का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है, लिहाज़ा अगर चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जल्द ही जारी नहीं करता तो अगले एमसीडी चुनाव मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव मे पार्टी सिंबल इस्तेमाल करने से रोकना बेहद मुश्किल होगा.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि 3 जनवरी 2017 को फिर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय आयोग ने मांग लिया लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. यचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरग्यान सिंह गहलोत का कहना है कि आयोग जानबूझ कर देरी कर इस मामले को लटकाने में लगा है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि निगम चुनाव अप्रैल 2017 में होने हैं, ऐसे में आयोग को इस मामले में जल्द ही निर्णय लेने का निर्देश देना चाहिए और साथ ही देरी करने के लिए आयोग पर जुर्माना भी लगना चाहिए.

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