VVIP चॉपर घोटाला के आरोपी त्यागी की इंडोनेशिया यात्रा पर HC की रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पूर्व वायु सेना प्रमुख और वीवीआईपी चॉपर घोटाले के आरोपी एसपी त्यागी को इंडोनेशिया यात्रा की अनुमति दी गई थी.

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पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी

पूनम शर्मा / सुरभि गुप्ता / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 31 मई 2017,
  • अपडेटेड 5:22 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई पर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में एक प्रमुख आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को इंडोनेशिया की यात्रा के लिए अनुमति दी गई थी.

त्यागी के साथ विशिष्ट व्यवहार की निंदा
त्यागी के साथ विशिष्ट व्यवहार किए जाने की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने कहा, 'मैं यह नहीं समझता कि आरोपी लोग हमेशा विदेश क्यों जाना चाहते हैं? उनके साथ क्यों विशिष्ट व्यवहार किया गया.'

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जांच को प्रभावित कर सकते हैं त्यागी
हाई कोर्ट ने सुनवाई अदालत के फैसले पर 12 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है और सीबीआई की इस दलील पर सहमति जताई कि 71 वर्षीय त्यागी मामले में चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

जमानत पर हैं एसपी त्यागी
एसपी त्यागी अभी जमानत पर हैं. त्यागी और मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, 'आप एक मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं और विशेष व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं. यह क्या है? आप 12 जुलाई तक यात्रा नहीं करेंगे.'

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