दिल्ली के मुख्य सचिव को विधानसभा समितियों के सामने होना होगा पेश: HC

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के लिए बुरी खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंशु प्रकाश की विधानसभा समितियों के सामने पेश होने के लिए उन्हे छूट दिए जाने की अर्जी को खारिज कर कहा है कि मुख्य सचिव को विधानसभा की समितियों के सामने पेश होना ही होगा.

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दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (फाइल फोटो) दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (फाइल फोटो)

विवेक पाठक / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 24 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 9:18 PM IST

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के लिए बुरी खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अंशु प्रकाश की विधानसभा समितियों के सामने पेश होने के लिए उन्हे छूट दिए जाने की अर्जी को खारिज कर कहा है कि मुख्य सचिव को विधानसभा की समितियों के सामने पेश होना ही होगा.

दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक अर्जी लगाई थी जिसमे मांग की गई थी कि फिलहाल विधानसभा की समितियों के सामने पेश होने से उन्हें छूट दी जाए. क्योंकि इन समितियों से जुड़े कुछ सदस्य व नेता उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं. जिसपर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंशू प्रकाश को कहा है कि  उन्हें विधानसभा की समितियों के सामने पेश होना होगा. बता दें कि 26 और 27 जुलाई को इन कमेटियों के सामने अंशु प्रकाश को पेश होना है.

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गौरतलब है कि अपने साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर  भी अंशु प्रकाश ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी की इन कमेटियों के सामने फिलहाल पेश नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा का डर है. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि अंशु प्रकाश इनसमितियों के सामने अभी पेश न हो और साथ ही कोई समिति भी उनके खिलाफ कार्यवाही ना करें.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर आए फैसले के बाद इस मामले में दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आदेश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश विधानसभा से जुड़ी समितियों के सामने पेश हो. कोर्ट ने अंशु प्रकाश के साथ-साथ सीनियर आईएएस ऑफिसर जेबी सिंह और शूरवीर सिंह को भी पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि अधिकारी समितियों के सवालों के जवाब देने के लिए पेश नहीं होते हैं तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जायेगा, और फिर हाईकोर्ट अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि क्वेश्चन एन्ड रेफरेंस कमेटी समेत कुल 3 समितियों के सामने कोर्ट के आदेश के बाद अंशु प्रकाश और अन्य आईएएस अधिकारियों को पेश होना होगा.

वहीं दिल्ली सरकार का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नौकरशाहों के रवैया में कोई बदलाव नही आया है. अधिकारी आज भी सरकार को सहयोग नहीं कर रहे है. फंड से लेकर डाटा रिपोर्ट तक की कोई भी जानकारी अधिकारियों से मांगी जाती है, तो अधिकारी यह कहकर कुछ भी बताने से इंकार कर देते है कि वो सर्विस रूल्स के मुताबिक काम कर रहे है.

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