छात्रों को ठगने के केस में मेहुल चोकसी के खिलाफ मंगलवार को सुनवाई

कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाप धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की गई FIR पर अपील को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. दरअसल दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में मेहुल चौकसी पर FIR दर्ज की थी और उसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए थे। चोकसे ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है.

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मेहुल चोकसी मेहुल चोकसी

केशवानंद धर दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 19 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 11:31 PM IST

नीरव मोदी के रिश्तेदार और गीतांजलि जेम्स ज्वेलरी के MD और चेयरमैन मेहुल चोकसी पर धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की गई FIR पर अपील को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. दरअसल दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में मेहुल चौकसी पर FIR दर्ज की थी और उसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए थे। चोकसे ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है.

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यह FIR राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 7 छात्रों ने दर्ज कराई थी जिन्होंने मिलकर करीब 1.5 करोड रुपये गीतांजलि ज्वैलरी रिटेल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मेहुल चोकसी को दिए थे, लेकिन आरोप है कि इतने पैसे मिलने के बाद भी जो डायमंड की डिलीवरी की गई वह तो पुराने थे या घटिया क्वालिटी के थे. इन सभी 7 छात्रों ने राजौरी गार्डन में एक आउटलेट खोला था.

जब चोकसी और उनकी कंपनी ने ना तो सामान ही लौट आया और ना ही पैसे वापस किए तो इन सभी छात्रों ने मिलकर उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करा दी थी. हालांकि इस मामले में अभी तक मेहुल चोकसी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं. ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को होने वाली सुनवाई में आखिर कोर्ट क्या फैसला करता है.

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