BBC की डॉक्युमेंट्री 'इंडियाज डॉटर' के प्रसारण पर जारी रहेगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की विवादित डॉक्युमेंट्री 'इंडियाज डॉटर' के प्रसारण पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है. अदालत ने डॉक्युमेंट्री के प्रसारण पर रोक के खिलाफ याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

Advertisement
Symbolic Image Symbolic Image

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 15 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 11:41 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की विवादित डॉक्युमेंट्री 'इंडियाज डॉटर' के प्रसारण पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है. अदालत ने डॉक्युमेंट्री के प्रसारण पर रोक के खिलाफ याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

केंद्र सरकार ने बुधवार को अदालत से कहा कि वृत्तचित्र में 16 दिसंबर, 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी का साक्षात्कार है, जिसमें उसका महिलाओं व खासकर पीड़िता के बारे में विचार बेहद अपमानजनक है.

Advertisement

केंद्र सरकार की ओर से अदालत के सामने पेश हुईं वकील मोनिका अरोड़ा गृह मंत्रालय द्वारा इस वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक के आदेश के वास्तविक दस्तावेज अपने साथ लेकर आई थीं.

मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी तथा न्यायाधीश आरएस एंडलॉ की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 मई मुकर्रर करते हुए कहा, 'यह अंतरिम आदेश का मामला नहीं है. हमने सरकार से रिकॉर्ड मांगा है, हम पहले उन्हें देखेंगे.'

इससे पहले, न्यायालय ने वृत्तचित्र के प्रसारण पर पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया था और निचली अदालत से सरकार द्वारा तीन मार्च को वृत्तचित्र के प्रसारण को रोकने के लिए जारी रिकॉर्ड तथा परामर्श सौंपने को कहा था. अदालत वृत्तचित्र के प्रसारण पर रोक को हटाने के लिए दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

इनपुट: IANS

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement