मोटर व्हीकल से जुड़े डॉक्युमेंट के रिन्यू पर मिली छूट, 30 जून तक बढ़ी डेडलाइन

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है.

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इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 मई 2020,
  • अपडेटेड 4:54 PM IST

  • दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है
  • बीते मार्च महीने में राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई थी

बीते 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू है. इस वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है. आसान भाषा में समझें तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है.

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क्या कहा नितिन गडकरी ने

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है. इसके अलावा अधिकांश दफ्तर भी बंद हैं. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों को रिन्यू कराना संभव नहीं है. यही वजह है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य दस्तावेजों पर मोहलत दी गई है.

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बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक बढ़ाने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी. सरकार ने 31 मार्च को जारी एक एडवाइजरी में कहा था कि इस पहल से लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई सुचारू रूप से हो सकेगा.

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लॉकडाउन 3 में मिली गाड़ियों को छूट

आपको बता दें कि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है. इसे 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है. इस बार सरकार ने तीन जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांट दिया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कई तरह की छूट दी गई है. इन इलाकों में शर्तों के साथ गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है. यही वजह है कि सरकार ने गाड़ियों के डॉक्युमेंट को लेकर 30 जून तक की मोहलत दी है.

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