दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने सूडान के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को लेकर उन्हें जाने से र

दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के देश से जाने पर रविवार को अस्थायी रोक लगा दी. उससे पहले अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जोहांसबर्ग में सम्मेलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बात कही थी.

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Sudan Omar al-Bashir Sudan Omar al-Bashir

aajtak.in

  • जोहांसबर्ग,
  • 15 जून 2015,
  • अपडेटेड 7:35 AM IST

दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के देश से जाने पर रविवार को अस्थायी रोक लगा दी. उससे पहले अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जोहांसबर्ग में सम्मेलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बात कही थी.

दारफूर क्षेत्र में कथित युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार को लेकर वांछित बशीर उन देशों की यात्रा करते हैं जो आईसीसी से नही जुड़े हैं. लेकिन दक्षिण अफ्रीका इस अदालत की संविधियों का हस्ताक्षरकर्ता है. प्रीटोरिया हाईकोर्ट ने अपने एक बयान में कहा कि जबतक इस अदालत से आदेश पारित नहीं किया जाए तबतक के लिए वह प्रतिवादियों को राष्ट्रपति उमर अल बशीर को देश से जाने से रोकने के लिए बाध्य कर रहा है.

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यह आदेश तब आया जब साउदर्न अफ्रीकन लिटिगेशन सेंटर ने बशीर की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन को बाध्य करने के लिए अदालत में तत्काल आवेदन दिया. बशीर अपनी गिरफ्तारी के आह्वान के बावजूद सम्मेलन में नेताओं की सामूहिक फोटोग्राफी में शामिल हुए.

इनपुट: भाषा

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