कोरोना संकट के कारण देश में जारी लॉकडाउन से इकोनॉमी की हालत खराब है. तमाम उद्योग, कारोबार बंद हैं. कई मामलों में कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती भी की है. ऐसे में लोगों को किसी तरह की आर्थिक समस्या न आए इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ एकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की है. आइए जानते हैं कि इसे कैसे निकाला जा सकता है और इस निकाले गए रकम पर टैक्स लगेगा या नहीं.
कितनी रकम निकाल सकते हैं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में करीब 8 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता धारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है. ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं. इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी.
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कब निकाल सकते हैं पीएफ की रकम
इसके पहले के पीएफ निकासी के नियम के मुताबिक, आप संतान, भाई—बहन या अपनी शादी, अपनी या संतान की उच्च शिक्षा, मकान या जमीन खरीदने, अपने परिवार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए या नौकरी छूट जाने के बाद पीएफ रकम निकाल सकते हैं.
अब इसमें विशेष और अस्थायी प्रावधान करते हुए कोरोना वायरस यानी कोविड—19 का प्रकोप भी जोड़ दिया गया है. जाहिर है कि लॉकडाउन की हालात में यह आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं. यह सुविधा देश भर के पीएफ धारकों के लिए है. यह सबको मिलेगा और इसके लिए ऐसे किसी सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि आप कोविड—19 से प्रभावित इलाके में रहते हैं.
क्या हैं शर्तें
ईपीएफओ की वेबसाइट के मुताबिक कोविड—19 के प्रकोप की वजह से पीएफ निकालने के लिए शर्तें इस प्रकार हैं:
1. आपको UAN यानी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर एक्टीवेट होना चाहिए.
2. आपका वेरिफाइड आधार नंबर यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए.
3. आपका बैंक एकाउंट आईएफएसस कोड के साथ यूएएन से लिंक होना चाहिए.
कितनी निकल सकती है राशि
आपके PF खाते में मौजूद बैलेंस (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से) के 75 फीसदी तक, या वेतन के तीन महीने के बराबर, जो भी कम हो, रकम आप निकाल सकते हैं.
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कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
1. ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर मेंबर इंटरफेस (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) में लॉग—इन करें.
2. ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करें.
3. बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में अपने बैंक खाता संख्या का अंतित चार डिजिट डालकर उसे वेरिफाई करें
4. इसके बाद 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें.
5. नीचे दिए गए विकल्पों में से PF एडवांस (Form 31) को सलेक्ट करे.
6. इसके बाद नीचे फिर परपज यानी किसी उद्देश्य से पीएफ निकाल रहे हैं यह विकल्प आएगा, इसमें चुनें— 'आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक' “Outbreak of pandemic (COVID-19)”
7. कितनी रकम निकालनी है यह इसके लिए उपयुक्त स्थान पर लिखें, इसके बाद नीचे निर्धारित जगह पर चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें, फिर निर्धारित जगह पर अपना पता लिखें.
8. इसके बाद 'गेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें.
9. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे निर्धारित जगह पर डालें.
10. सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.
निकली हुई रकम पर टैक्स लगेगा?
पीएफ निकासी के लिए सामान्य टैक्स नियम के मुताबिक तो पांच साल से पहले निकासी पर टैक्स कटता है, लेकिन ईपीएफओ ने हाल में एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि चूंकि यह निकासी नहीं बल्कि एक एडवांस के तौर पर दिया जा रहा है. इसलिए इस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा.
आमतौर पर पीएफ की रकम निकालने पर होता होता यह है कि यदि आपका पीएफ खाता पांच साल या उससे पुराना है तो उसकी निकाली हुई रकम पर टैक्स नहीं कटेगा और यदि खाता पांच साल से कम का है तो रकम निकासी पर टैक्स कटेगा. यह रकम आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है. अगर आपका खाता 5 साल से कम का है तो ईपीएफओ 10 फीसदी का टीडीएस पहले से काटकर आपकी पीएफ रकम वापस करेगा.
दिनेश अग्रहरि