कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा पर 13 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

ये मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से जुड़ा हुआ है.

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मधु कोड़ा मधु कोड़ा

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 07 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:36 AM IST

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और बाकी के और आरोपियों के खिलाफ दर्ज कोयला घोटाले के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई कोर्ट अपना फैसला 13 दिसंबर को सुनाएगी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसला सुनाए जाने की तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.

ये मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से जुड़ा हुआ है. मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान मुख्य आरोपियों मे शामिल हैं.

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जिरह के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था. कोर्ट मे लंबे अरसे तक चली सुनवाई मे सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की रजामंदी नहीं दी थी बल्कि स्क्रींनिग कमेटी ने आरोपित कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी.

सीबीआई ने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष गुप्ता ने कोयला मंत्रालय का प्रभार भी देख रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कथित तौर पर इन तथ्यों को छुपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटन करने की सिफारिश नहीं की थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) 409 (सरकारी कर्मचारियों का किया गया आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया गया था.

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