INX केस: 106 दिन बाद सलाखों से बाहर आएंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.

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पी. चिदंबरम को मिली जमानत (फोटो- ANI) पी. चिदंबरम को मिली जमानत (फोटो- ANI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:19 PM IST

  • INX केस में पी. चिदंबरम को मिली जमानत
  • सुप्रीम कोर्ट ने ED से जुड़े केस में दी जमानत
  • 106 दिन की हिरासत के बाद चिदंबरम को राहत

INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.

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चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है.

चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

- दो-दो लाख का निजी मुचलका और बेल बांड निचली अदालत में देना होगा.

- कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे.

- ED जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी पेश होना होगा.

- केस की जांच में सहयोग करना होगा.

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- गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.

- सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

- केस से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे.

- केस से संबंधित कोई प्रेस इंटरव्यू भी नहीं देंगे.

दिल्ली HC ने रद्द की थी जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है.

हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार (4 दिसंबर) को कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया कई शर्तों के साथ पी. चिदंबरम को जमानत दे दी.

बता दें कि चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं.

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