बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है.
जस्टिस एस पांडे और जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने जलजमाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब तलब किया. हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को दोनों से रिपोर्ट मांगी है.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पटना में स्वच्छता कार्य करने और राज्य में बाढ़ के बाद डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के जरिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि सितंबर महीने के अंतिम दिनों में भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई थी. पटना के कई इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. बारिश के बाद वहां इकट्ठा हुए पानी से कई तरह की बीमारियां भी फैली है.
रोहित कुमार सिंह