आसाराम को नहीं मिली SC से राहत, कहा- दवाइयों से ही होगा इलाज

बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्जरी करवाने के लिए आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है और उनकी बीमारी दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 जनवरी 2015,
  • अपडेटेड 3:39 PM IST

बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्जरी करवाने के लिए आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है और उनकी बीमारी दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी.

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के वकील की सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया. आसाराम के वकील ने कहा कि उन्हें मामले में जवाब दाखि‍ल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त चाहिए. दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने कहा कि आसाराम को जोधपुर से दिल्ली लाने में जो भी खर्च हुआ है, वह आसाराम के द्वारा ही वहन किया जाएगा.

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गौरतलब है‍ कि एक जनवरी को चेकअप के लिए आसाराम को दिल्ली के एम्स लाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उनके टेस्ट कराने का आदेश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है या नहीं? आसाराम ने जोधपुर के एक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि आसाराम 'ट्राईजेमाइनल न्यूरेल्जिया' नाम की दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं. मेडिकल रिपोर्ट में जल्द से जल्द आसाराम की सर्जरी कराने की सिफारिश की गई है. 72 वर्षीय आसाराम को सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था. 20 अगस्त 2013 को उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था.

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