बेटी से रेप और हत्या करने वाले पिता को मिली फांसी की सजा

Barela rape and murder case में भोपाल के फास्ट कोर्ट ने आरोपी पिता को मौत की सजा सुनाई. इसके साथ ही राज्य में इस साल 21 लोगों को नाबालिग के साथ रेप मामले में मौत की सजा सुना चुकी है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 25 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 10:19 AM IST

भोपाल के बहुचर्चित बरेला रेप और हत्याकांड केस में फास्ट कोर्ट ने सोमवार को मृतक बच्ची के पिता को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी. दोषी करार दिए गए पिता ने 6 साल की सगी बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को फांसी पर लटका दिया था. 42 वर्षीय पिता को शक था कि यह बेटी उसकी अपनी बेटी नहीं है.

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह घटना मार्च 2017 में घटी जिसमें दोषी पिता ने रेप के बाद बेटी की हत्या कर लाश को फंदे पर लटका दिया था, जिससे किसी को उस पर शक न हो. भोपाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस जघन्य मामले की सुनवाई हुई और पास्को (POCSO) के लिए स्पेशल जज कुमुदनी पटेल ने दोषी पिता को रेप और हत्या केस में फांसी की सजा सुना दी. घटना के बाद डीएनए जांच से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब बच्ची के कपड़ों पर से उसके पिता के वीर्य का सैंपल मिला था.

इस साल 21 को मौत की सजा

कोर्ट की ओर से दोषी पिता को मौत की सजा सुनाए जाने के साथ ही मध्य प्रदेश में नाबालिगों के साथ कुकर्मों के मामले में इस साल अब तक 21 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है.

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसे लगता था कि वह लड़की उसकी अपनी बेटी नहीं है. इसके बाद उसने बच्ची के साथ पहले अप्राकृतिक संबंध बनाए, बाद में रेप भी किया. रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने बच्ची की हत्या करने के बाद 15 मार्च, 2017 को दुपट्टे की मदद से उसे फंदे पर लटका दिया. पोस्टमार्ट्म रिपोर्ट में बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध और रेप की पुष्टि हुई.

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