अब साल में कभी भी ले सकते हैं 12 सस्ते सिलेंडर का कोटा

एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि ग्राहक 12 सस्ते सिलेंडर का अपना कोटा पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें हर महीने एक ही सस्ता सिलेंडर मिलेगा.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2014,
  • अपडेटेड 8:46 AM IST

एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि ग्राहक 12 सस्ते सिलेंडर का अपना कोटा पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें हर महीने एक ही सस्ता सिलेंडर मिलेगा.

सरकार ने इस साल फरवरी में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का कोटा सालाना 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया था लेकिन इसके साथ ही यह भी शर्त लगा दी गई थी कि उपभोक्ता को एक महीने में केवल एक ही सस्ता सिलेंडर दिया जायेगा.

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दूरसंचार एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां कहा, ‘मंत्रिमंडल आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस प्रणाली से लोगों को परेशानी हो रही है. कई बार लोगों को महीने में एक भी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती और कई बार त्यौहार के मौसम में एक से अधिक सिलेंडर की जरूरत हो जाती है. ऐसा माना जा रहा था कि यदि किसी ग्राहक ने किसी एक महीने में सब्सिडीशुदा सस्ता सिलेंडर नहीं लिया तो वर्ष के शेष महीनों में वह सिलेंडर ग्राहक को नहीं मिलेंगे.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की संवाददाताओं को जानकारी देते हुये प्रसाद ने कहा कि इस शर्त को हटा लिया गया है. प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले के बाद एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक वर्ष के दौरान किसी भी समय सब्सिडीशुदा 12 सिलेंडर का अपना कोटा ले सकेंगे. दिल्ली में सब्सिडीशुदा सिलेंडर 414 रुपये का दिया जाता है. वर्ष के दौरान तय कोटे से अधिक आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक को यही सिलेंडर 920 रुपये का दिया जाएगा.

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आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वर्तमान में एलपीजी ग्राहक एक साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर प्राप्त कर सकता है. ‘लेकिन इसके साथ ही यह शर्त भी थी कि एक महीने में ऐसा एक ही सिलेंडर दिया जायेगा.’ विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘सरकार ने अब इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है. ग्राहक को सालभर में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे लेकिन एक महीने में एक सिलेंडर लेने की शर्त अब नहीं होगी.’ सरकार के इस फैसले से उनक ग्राहकों को राहत मिलेगी जिनकी महीने में एक से ज्यादा सिलेंडर की खपत होती है.

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