नारायण साईं को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 3 हफ्ते के लिए आएगा जेल से बाहर

आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. नारायण ने अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर कोर्ट से जमानत की अपील की थी.

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नारायण साईं (फाइल फोटो) नारायण साईं (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • अहमदाबाद,
  • 16 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 5:27 PM IST

आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. नारायण ने अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर कोर्ट से जमानत की अपील की थी.

नारायण साईं ने अदालत से कहा था कि उनके पिता भी इस वक्त जेल में हैं. ऐसे में उनकी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए.

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कोर्ट ने नारायण साईं की अर्जी पर उसे तीन हफ्ते के लिए जमानत दी, जो कि पहली मई से लागू होगी. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि जमानत के दौरान नारायण साईं अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में नहीं जा सकते हैं.

जमानत के दौरान नारायण लगातार पुलिस के सपर्क में रहेगा. पुलिस अधिकारी गुजरात के डीजीपी तय करेंगे. साथ ही अदालत ने हिदायत दी है कि जमानत के नियम तोड़े जाने पर यह रद्द कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि नारायण साईं पर सूरत की एक लड़की ने बलात्कार के आरोप लगाए थे, जिस वजह से वह पिछले डेढ़ साल से भी ज्यादा वक्त से सूरत की जेल में बंद है. उस पर इस तरह के और भी कई संगीन आरोप लगे हैं.

कुछ मामलों में पहले चश्मदीदों पर हमले भी हो चुके हैं. ऐसे में नारायण को जमानत मिलने से चश्मदीद काफी डरे हुए हैं.

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