क्या है मधुर भंडारकर-प्रीति जैन मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया. जानें क्या है पूरा मामला...

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मधुर भंडारकर मधुर भंडारकर

आजतक वेब ब्यूरो

  • नई दिल्ली,
  • 05 नवंबर 2012,
  • अपडेटेड 2:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को सोमवार को खारिज कर दिया. जानें क्या है पूरा मामला...

अभिनेत्री प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था.

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- 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई. इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई. प्रीति जैन ने हार नहीं मानी और अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

- 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा.

- प्रीति द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया.

सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. अब आखिरकर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया.

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