गैंगरेप पीड़िता को 8 साल बाद मिला इंसाफ, चार दोषियों को सजाए-मौत

कुपवाड़ा में एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को चार लोगों को मौत की सजा सुनाई जिन पर आठ साल पहले एक 13 साल की लड़की से रेप और फिर हत्या का आरोप लगा था. घटना के समय लड़की स्कूल से घर लौट रही थी.

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aajtak.in

  • श्रीनगर,
  • 24 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 5:38 AM IST

कुपवाड़ा में एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को चार लोगों को मौत की सजा सुनाई जिन पर आठ साल पहले एक 13 साल की लड़की से रेप और फिर हत्या का आरोप लगा था. घटना के समय लड़की स्कूल से घर लौट रही थी.

इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला करार देते हुए कुपवाड़ा के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इब्राहिम वानी ने चारों दोषियों कुपवाड़ा में लांगते निवासी सादिक मीर, अजहर अहमद मीर, पश्चिम बंगाल के मोची जहांगीर अंसारी और राजस्थान के सुरेश कुमार को मौत की सजा सुनाई.

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इन चारों ने 27 जून 2007 को किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद उसकी गला रेतकर हत्या कर दी थी और फिर उसे दफन कर दिया था. जज के फैसला सुनाते वक्त पीड़िता के परिजन रो पड़े.

सजा पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत वरिष्ठ सरकारी वकील गुलाम मुहम्मद शाह के चारों को मौत की सजा देने की दलील से सहमत हुई और इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला करार दिया.

शाह ने बताया कि 7 साल चली सुनवाई में 88 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. उन्होंने सरकार का भी आभार प्रकट किया जिसने लड़की की याद में एक बहादुरी पुरस्कार शुरू किया. राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में लड़की के नाम से बच्चों के लिए एक बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था.

(इनपुट: भाषा)

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