दिल्ली की अदालत ने यहां के कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा के खिलाफ ताजा समन जारी किया है. 2006 में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले में पेश होने में नाकाम रहने के बाद शुक्रवार को अदालत ने फिर से समन जारी किया है.
फास्ट ट्रैक अदालत ने महाबल मिश्रा के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी समन जारी किया गया है.
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक अदालत ने मिश्रा, उनकी पत्नी उर्मिला, बेटी किरण और भाई हीरा मिश्रा को सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
अदालत ने शुक्रवार को मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी. उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व में जारी किए गए सम्मन उन्हें मिले नहीं, क्योंकि वे दिल्ली में नहीं हैं.
वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गैर हाजिरी ‘जानबूझकर’ नहीं थी क्योंकि उन्हें पूर्व में जारी किए गए सम्मन के बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला. मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटी महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, जबकि हीरा मिश्रा धार्मिक कार्यों के लिए पटना गए हुए हैं.
aajtak.in