छह कुलपतियों की नियुक्ति के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका

पटना, 11 अगस्त :भाषा: बिहार में हाल में छह कुलपतियों तथा पांच अन्य प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति को रद्द करने के लिए आज पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी।

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aajtak.in

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  • 11 अगस्त 2011,
  • अपडेटेड 12:03 AM IST

पटना, 11 अगस्त :भाषा: बिहार में हाल में छह कुलपतियों तथा पांच अन्य प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति को रद्द करने के लिए आज पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की

गयी।

अभियोजन सूत्रों ने बताया कि वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के प्रोफेसर राम कामख्या सिंह ने छह कुलपतियों और पांच प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका

दायर की।

सिंह ने कहा कि है कि कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 10 :2: और 12 :ए: का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता ने कहा है

कि कुलपतियों और प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के कुलाधिपति कार्यालय ने राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया है।

राज्य सरकार के परामर्श के बिना बीते एक अगस्त को कुलाधिपति एवं राज्यपाल देवानंद कुंवर ने छह कुलपतियों और चार प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति की थी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य सरकार के परामर्श के बिना विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हुई है। फाइलों के माध्यम से सरकार ने अपनी आपत्ति भी इस संबंध में जता दी है।

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