खेल के विकास में BCCI की भूमिका पर SC का कड़ा रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पिछले एक साल में राज्य क्रिकेट असोसिएशनों को खेल के आधारभूत ढांचे में विकास के लिए 480 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बीते बीस सालों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इस काम के लिए दी गई है.

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BCCI ने 11 राज्यों को कोई फंड नहीं दिया BCCI ने 11 राज्यों को कोई फंड नहीं दिया

केशव कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 05 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 11:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीसीसीआई को फटकारते हुए कहा कि बोर्ड देश में खेल के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने जानकारी दी कि 11 राज्यों में उसने कोई फंड नहीं दिया है. इस पर कोर्ट ने उसकी कड़ी आलोचना की. क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को 11 राज्यों को धन न देने के मसले पर समान न्याय का पालन करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ये राज्य भीख क्यों मांगते रहे?

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फंड के वितरण में पारदर्शिता की सिफारिश
कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड्स को इससे पहले खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिए जाने वाले फंड्स पर निगरानी रखने के लिए किसी भरोसेमंद तंत्र न होने पर भी फटकार लगाई थी. इसके अलावा बोर्ड से पिछले सालों में दिए गए फंड की विस्तृत जानकारी भी तलब की थी. कोर्ट ने कहा कि आपने पिछले एक साल में राज्य क्रिकेट असोसिएशनों को खेल के आधारभूत ढांचे में विकास के लिए 480 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बीते बीस सालों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रकम इस काम के लिए दी गई है.

सीजेआई के बेंच ने उठाए बड़े सवाल
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आपने इस बात पर क्या निगरानी रखी कि आवंटित फंड को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है. आवंटित रकम को खेल के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं. इस पर नजर रखने के लिए कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं है. इस बेंच में जस्टिस एफएमआई कलिफुला ने बोर्ड से नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को पिछले पांच साल के दौरान आवंटित की गई रकम के बारे में भी पूछा.

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वेणुगोपाल के जवाब पर SC ने की तल्ख टिप्पणी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील केके वेणुगोपाल ने कहा था कि बीसीसीआई ने जस्टिस आरएम लोढा पैनल की कुछ सिफारिशों अमल करना शुरू कर दिया है. बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों की सिफारिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल गठित की थी. कोर्ट ने उनके इस जवाब पर ही तल्ख टिप्पणी की थी.

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