गया SSP ने कहा कि विजय जुलूस पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे अनुमति नहीं दी जा रही है. धारा 144 जो पहले सीआरपीसी में थी, अब बीएनएसएस में धारा 163 के अंतर्गत लागू है, जो चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाती है. इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सक्रिय रूप से यहां तैनात हैं ताकि इस पाबंदी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.