सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों को पूरी तरह से रोक दिया है। अदालत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 142 के तहत यूजीसी के 2012 के रेगुलेशंस को फिलहाल लागू रखा है। इसका अर्थ यह है कि जब तक नई नियमावली पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियमों में बेहद बड़े बदलाव हैं जैसे हेड कमिटी की संरचना और शक्तियाँ, पुलिस को शिकायतें फॉरवर्ड करने का प्रावधान, और जाति आधारित भेदभाव को गलत तरीके से परिभाषित करना। ये नए नियम कार्य प्रणाली, पैटर्न और संरचना में पुराने से काफी अलग हैं।