कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गाय की कुर्बानी ईद उल जुहा त्योहार का हिस्सा नहीं है. हाई कोर्ट ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार मामले का हवाला दिया है, जो इस विवाद से जुड़ा हुआ है.