रेप और गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को आज बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता महिला औऱ बाल सुरक्षा विधेयक नाम दिया. इस बिल में रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान है. देखें 'नॉनस्टॉप 100'.