मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. कर्नल पुरोहित पर साजिश रचने और विस्फोटक जुटाने का आरोप था. बता दें कि बांबे हाईकोर्ट ने पुराहित को जमानत देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली.
गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित नौ साल से जेल में बंद हैं. मालेगांव ब्लास्ट धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी. पुरोहित की जमानत पर एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि धमाके की साजिश में शामिल पुरोहित के खिलाफ पुख्ता सबूत थे.