कोरोना काल में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले में अब सख्त कार्रवाई होगी. कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर नए अध्यादेश का ऐलान किया है. अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा. ऐसी किसी भी घटना की 30 दिन में जांच पूरी होगी, एक साल में फैसला आएगा. दोषी को 3 महीने से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा. 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना भी देना होगा. स्वास्थ्यकर्मी पर गंभीर हमले के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है. 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है. अगर डॉक्टरों के वाहन, क्लीनिक जैसी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ तो आरोपी से ही दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा. देखें ये रिपोर्ट.