हेग स्थित इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमवार को कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई हुई. भारत की पैरवी करते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने फांसी की सजा पर फौरन रोक की मांग की. उन्होंने कहा कि अदालत जाधव को सुनाई गई सजा को विएना संधि के खिलाफ करार दे. उन्होंने आशंका जताई की मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है.
पाकिस्तान ने भी कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जाधव एक जासूस है और उन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता. पाक ने कोर्ट में ये भी कहा कि जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है और ये मामला विएना संधि के अंतर्गत नहीं आता है.