देश भर में नवरात्रि की धूम है. देवी मंदिरों और पंडालों में मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैहर जिला प्रशासन ने 52 शक्ति पीठों में से एक, त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक मांस, अंडे और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि मैहर में मां शारदा मंदिर है, जहां नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. SDM दिव्या पटेल ने कहा, "मैहर एक धार्मिक शहर है और नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है."
उन्होंने बताया कि मैहर को मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक शहर घोषित किया है. SDM पटेल ने कहा, "मां शारदेय कुंवार नवरात्रि मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा. मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मैहर को धार्मिक शहर घोषित किया गया है और देश भर से लाखों श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए आते हैं."
20 सितंबर को मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया, जो उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल निवारण के लिए आदेश जारी करने की शक्ति देता है.
प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS की धारा 233 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें छह महीने की कैद और 2,500 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
वेंकटेश द्विवेदी