भोपाल-अयोध्या बायपास प्रोजेक्ट में हो रही पेड़ों की कटाई पर NGT ने अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणा और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ द्वारा की गई.
यह परियोजना लगभग 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क से संबंधित है, जिसमें करीब 8000 पेड़ों को काटे जाने का अनुमान है. याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि यह प्रोजेक्ट 'मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001' के नियमों और ट्रिब्यूनल के पिछले निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है.
ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि 'चूंकि CEC कमेटी की बैठक के मिनट्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक परियोजना स्थल पर पेड़ों की कटाई या कटाई पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी.
हालांकि, एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पेड़ों को काटे बिना सड़क परियोजना का अन्य कार्य जारी रख सकता है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी.
रवीश पाल सिंह