'अंतरात्मा को झकझोर देगा...', ट्विशा केस में सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल ने इसे दहेज मृत्यु का गंभीर मामला बताते हुए कहा कि कानून में आरोपी की संलिप्तता की धारणा मानी जाती है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई तय की. वहीं, बचाव पक्ष ने मीडिया ट्रायल और सोशल मीडिया ड्रामा का मुद्दा उठाया.

Advertisement
हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. (Photo: ITG) हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. (Photo: ITG)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली ,
  • 22 मई 2026,
  • अपडेटेड 3:29 PM IST

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में शुक्रवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. मामला मृतका की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि यह साफ तौर पर दहेज मृत्यु का मामला है और कानून में ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि आरोपी की भूमिका रही है.

Advertisement

सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि कानून कहता है कि कोर्ट यह मानकर चलेगी कि संबंधित शख्स ने दहेज मृत्यु में भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पति और सास दोनों की तरफ से दहेज की मांग के आरोप हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जांच अब बेहद महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है और ऐसे समय में आरोपी पक्ष का सहयोग जरूरी है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि गिरिबाला सिंह की तरफ से फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मामले में औपचारिक नोटिस जारी किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा.

सास की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट सख्त
 

इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच के दौरान सास को बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं. उन्होंने कोर्ट से कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को रखी जाए क्योंकि जांच के साथ छेड़छाड़ की गंभीर आशंका है. SG ने कहा कि सबूत लगातार खत्म हो रहे हैं और ट्रायल कोर्ट इस बात को नजरअंदाज कर गया कि आरोपी की स्थिति ऐसी है जिससे वह सबूतों को प्रभावित कर सकती हैं.

Advertisement

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि अगर नोटिस जारी कर समय दिया जा रहा है तो मामले को जल्द सुना जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह मीडिया में बयान दे रही हैं और इससे जांच प्रभावित हो सकती है. इसी दौरान वकील मृगेन्द्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि वह गिरिबाला सिंह की तरफ से पेश नहीं हो रहे हैं, बल्कि सिर्फ समर्थ सिंह की तरफ से उपस्थित हैं.

हाईकोर्ट ने इसके बाद कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए और मामले में आगे सुनवाई की जाए. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 25 तारीख कुछ कम समय लग रही है. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अग्रिम जमानत एक ही दिन में दे दी गई और आदेश पारित करते समय जरूरी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि जमानत आदेश कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देगा. हाईकोर्ट ने भी इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया कि जमानत जल्दबाजी में दी गई थी.

सोशल मीडिया ट्रायल का मुद्दा उठा

दूसरी तरफ समर्थ सिंह की तरफ से पेश वकीलों ने कहा कि मामले को सोशल मीडिया पर ड्रामा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोग बाहर खड़े होकर हर चीज देख रहे हैं और माहौल बनाया जा रहा है. समर्थ सिंह के वकील ने मीडिया पर रोक लगाने यानी गाग ऑर्डर की मांग भी की. उनका कहना था कि लगातार मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया चर्चा से मामले पर असर पड़ रहा है.
 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement