सुप्रीम कोर्ट का आदेशः NDA एग्जाम में बैठ सकेंगी लड़कियां, 5 सितंबर को है परीक्षा

जस्टिस एस के कौल, हृषिकेश रॉय की बेंच ने 'लगातार हो रहे लैंगिक भेदभाव' पर सेना को फटकार लगाई. सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा था कि लड़के और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग अलग हैं. महिलाओं को अभी तक सेना में लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया गया है और उन्हें केवल 10 गैर-लड़ाकू स्‍ट्रीम में भर्ती किया जाता है. ऐसे में उन्‍हें RIMC में एडमिशन देना संभव नहीं है.

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Women Admission in Sainik Schools Women Admission in Sainik Schools

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 18 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 10:13 AM IST
  • NDA एग्‍जाम 5 सितंबर को आयोजित होना है
  • पीएम मोदी भी इसकी घोषणा लाल किले से कर चुके हैं

सुप्रीम कोर्ट ने आज लड़कियों को भी NDA एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है. दरअसल सरकार के निर्णय के बाद भी सैनिक स्कूल और इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है. परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जानी है.

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सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है. 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से घोषणा कर दी है कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, मगर इंडियन मिलेट्री कॉलेज में अभी लड़कियों को प्रवेश मिलना संभव नहीं हो पा हो रहा है. सेना का कहना है कि लड़के और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग अलग हैं. महिलाओं को अभी तक सेना में लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया गया है और उन्हें केवल 10 गैर-लड़ाकू स्‍ट्रीम में भर्ती किया जाता है.

RIMC में लड़कियों को एडमिशन न देने का तर्क देते हुुए सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा, "फिलहाल हम लड़कियों को RIMC में लेने की स्थिति में नहीं हैं. यह 100 साल पुराना स्कूल है. RIMC के छात्रों के लिए NDA की परीक्षा देना अनिवार्य होता है. उनका अलग बोर्ड है. यह NDA का फीडर कैडर है और NDA में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है."

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इस पर जस्टिस कौल ने कहा, "आप कहते हैं कि RIMC 100 साल पुराना है, तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं? हमने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है." इसपर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि RIMC के छात्रों को अनिवार्य रूप से NDA में शामिल होना है. वे कक्षा 8 के छात्रों को एडमिशन देते हैं उन्‍हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है. यदि लड़कियों को इसमें शामिल होना है तो उन्‍हें नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने NDA, सैनिक स्कूलों, RIMC में महिलाओं को प्रवेश नहीं देने के विचार पर सेना को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, "आप इस मामले पर न्यायपालिका को आदेश देने के लिए बाध्य कर रहे हैं. यह बेहतर है कि आप (सेना) खुद इसके लिए दिश‍ानिर्देश तैयार करें. हम उन लड़कियों को NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है." 

SC ने लड़कियों को अभी 'अंतरिम उपाय' के तौर पर NDA की परीक्षा देने की अनुमति दी है. लड़कियों के NDA में प्रवेश के मुद्दे पर विस्‍तृत नीति बनाने के लिए 8 सितंबर को विचार किया जाएगा.

 

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