सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई मामलों में दायर याचिका पर सुनवाई किया. इस्लामिक स्टेट में शामिल अरीब मजीद की जमानत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चुनौती दी थी. एनआईए की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. एनआईए की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरीब मजीद की जमानत के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया.
एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत को लेकर पहले से ही कड़ी परिस्थितियां लागू की जा चुकी हैं. अरीब को मुंबई के कल्याण में परिवार के साथ रहना होगा. जांच एजेंसी को अपना आवासीय पता देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही साढ़े छह साल जेल में रह चुका है इस स्थिति में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
एएसजी राजू ने कहा कि अरीब एक आतंकवादी है. वो सीरिया भी गया था. वहां खूंखार आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के बाद पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने के लिए भारत आया था. अगर वह जेल में रहे तो ही बेहतर होगा. अरीब मजीद को स्पेशल कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को जमानत दे दी थी जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था. अरीब देश के उन चुनिंदा लोगों में से एक था जो आईएस में शामिल हुए थे.
मां-बाप गंवा चुके बच्चों की जारी रहे पढ़ाई
कोरोना के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले दो बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनकी पढ़ाई बंद होने का खतरा पैदा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे भी मुख्य याचिका के साथ संलग्न किया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों से उन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है. कोर्ट ने कहा है कि स्कूल ऐसे छात्रों की फीस माफ कर दें. अगर ये संभव नहीं तो राज्य सरकार अपनी स्कीम के जरिए फीस भरने का इंतजाम करे. चाहे तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है.
देसी गाय के संरक्षण पर केंद्र से मांगा जवाब
देसी गाय के संरक्षण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने इस मामले में अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. केंद्र का रुख और नीतियां जानने के बाद ही इस मामले पर आगे सुनवाई हो सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से छह हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
चिदंबरम के मामले में फैसला सुरक्षित
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीबीआई ने निचली अदालत के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत ने आईएनएक्स मीडिया से संबंधित सभी दस्तावेज आरोपियों को देने के लिए कहा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को एक हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है. निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी.
भूपेंद्र तोमर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
जंतर-मंतर पर एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी के मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हालांकि, कोर्ट ने भूपेंद्र तोमर को अंतरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.
उत्तम आनंद की मौत के मामले में भी हुई सुनवाई
जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दो आरोपियों का नार्को टेस्ट दूसरे राज्य में करा लिया गया है. चीफ जस्टिस के कहा कि रिपोर्ट प्लेन से लाई जाए और दोनों आरोपियों को भी कड़ी सुरक्षा में प्लेन से वापस लाया जाए. ट्रेन से लाया जाना खतरनाक हो सकता है. वहीं, गृह सचिव ने फॉरेंसिक लैब पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही सारी व्यवस्था लैब में हो जाएगी. अब जांच के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी.
संजय शर्मा / सत्यजीत कुमार