पुरी: रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ SC में याचिका

ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश जारी किया है. ओडिशा सरकार के इस आदेश को ओडिशा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. 

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जगन्नाथ पुरी की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा (फ़ाइल फोटो) जगन्नाथ पुरी की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा (फ़ाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 03 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 9:08 AM IST
  • जगन्नाथ पुरी की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा का मामला
  • ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • रथ यात्रा को सीमित करने का आदेश

कोरोना संकट के कारण जगन्नाथ पुरी की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा को सीमित करना पड़ा. ऐसे में रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस साल फिर से याचिका दाखिल हुई.

ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश जारी किया है. ओडिशा सरकार के इस आदेश को ओडिशा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. 

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अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के जरिए 23 जून, 2021 के ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील की गई है, जिसमें राज्य के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है. 

वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि ओडिशा सरकार का आदेश अन्यायपूर्ण है. राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि रथ यात्रा पिछले साल की तरह ही आयोजित की जाएगी. 

याचिकाकर्ताओं, जो विभिन्न स्थानों में देवताओं के भक्त और सेवायत हैं, उन्होंने ने तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोविड-19 की वृद्धि पुरी की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए पुरी के बाहर ऐसे क्षेत्रों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए. 

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