उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में वर्षों से चल रहे अवैध रेस्टोरेंट, कैफे और खाने-पीने की दुकानों पर अब कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारे और मजनू का टीला क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए निर्माण को अवैध बताते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मजनू का टीला और यमुना नदी के किनारे बिना इजाजत किए गए अवैध निर्माण को हटाया जाए, क्योंकि ये निर्माण यमुना संरक्षण नियमों और MCD के बिल्डिंग सेफ्टी नियमों का खुला उल्लंघन हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र मजनू का टीला इलाके में आते-जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पिछले 50 से 60 वर्षों से लोग इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
बिना मंजूरी के रेस्टोरेंट का संचालन
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि साल के अंत में मजनू का टीला इलाके में भारी भीड़ उमड़ती है. बेतरतीब और अवैध निर्माण की वजह से यहां हमेशा किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी के बनाए गए ढांचों में रेस्टोरेंट और कैफे चलाए जा रहे हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं.
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान...
वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि संबंधित जमीन DDA की है और इस पूरे मामले को देखने के लिए पहले से ही स्पेशल टास्क फोर्स (STF) सक्रिय है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट के निर्देश पहले से मौजूद हैं और अभियान लगातार जारी है.
DDA के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि इस शिकायत के आधार पर STF पोर्टल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक शिकायत दर्ज कर ली गई है. इस शिकायत को आधिकारिक रिकॉर्ड पर भी ले लिया गया है और इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.
DDA और दिल्ली सरकार की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि DDA और STF द्वारा पहले ही स्वतः संज्ञान शिकायत दर्ज की जा चुकी है, इसलिए अधिकारियों को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.
क्या है पूरा मामला...
दरअसल, मजनू का टीला के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में मजनू का टीला, न्यू अरुणा नगर और आसपास के इलाकों की इमारतों का निरीक्षण कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन इमारतों का इस्तेमाल अवैध कमर्शियल गतिविधियों, जैसे रेस्टोरेंट और कैफे चलाने के लिए किया जा रहा है.
याचिका में यह भी मांग की गई है कि बिना मंजूरी वाले बिल्डिंग प्लान पर चल रही जगहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा MCD और अन्य संबंधित अधिकारियों को इलाके में नेशनल बिल्डिंग कोड और फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.
संजय शर्मा