हरिद्वार कुंभ के लिए SOP जारी, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों को जारी किया है. देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को कुंभ मेला के लिए कोविड एसओपी जारी किया. इसमें अलग-अलग विभागों के लिए भी विस्तृत निर्देश हैं.

Advertisement
महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी (फाइल फोटो) महाकुंभ के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी (फाइल फोटो)

दिलीप सिंह राठौड़

  • देहरादून,
  • 28 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:30 AM IST
  • उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी
  • कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी
  • श्रद्धालुओं को लाना होगा मेडिकल रिपोर्ट

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेला 2021 को लेकर कोरोना वायरस से सुरक्षा संबंधी नियमों को जारी किया है. देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को कुंभ मेला के लिए कोविड एसओपी जारी किया. इसमें अलग-अलग विभागों के लिए भी विस्तृत निर्देश हैं. 

यह एसओपी मेला क्षेत्र में लागू होगा. यात्रा करने के लिए अनिवार्य शर्त यह होगी कि निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेला में एंट्री मिलेगी. एसओपी के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होने पर भक्तों को कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी. श्रद्धालुओं को हरिद्वार की सीमा पर अपनी निगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी. 

Advertisement

इसके अलावा, अपनी यात्रा से पहले सभी श्रद्धालु कुंभ मेला पंजीकरण वेब पोर्टल www.haridwarkumbhmela2021.com/ और  www.haridwarkumbhpolice2021.com पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर सकते हैं. यात्रियों को पंजीकरण पोर्टल में निर्धारित प्रारूप में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे. सत्यापन के बाद, उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पोर्टल से ई-पास/ ई-परमिट जारी किया जाएगा.

ट्रेन, बसों और वाणिज्यिक वाहनों में आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ बोर्डिंग करना होगा. सीमा चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशाला में ई-पास और ई-परमिट को वेरिफाई किया जाएगा. ई-पास के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अन्य राज्यों से आने वाले सभी भक्तों को अपनी यात्रा के स्थान से मूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा. इसे पंजीकरण पोर्टल में भी अपलोड किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी. बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement