UKPSC की पीसीएस परीक्षा पर लगी रोक, कुछ प्रश्नों पर आपत्ति के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKPSC की पीसीएस मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है. प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद के बाद अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि इन प्रश्नों की समीक्षा कर उन्हें हटाने या सही करने के बाद ही मुख्य परीक्षा कराई जाए. इसी वजह से 6 से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी गई है.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (File Photo: ITG) उत्तराखंड हाईकोर्ट (File Photo: ITG)

अंकित शर्मा

  • नैनीताल,
  • 05 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:57 PM IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. उनका कहना था कि कुछ सवाल तथ्यात्मक रूप से गलत थे और इससे परीक्षा के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.

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अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक विवादित प्रश्नों की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा. हाईकोर्ट ने आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञों से समीक्षा कराई जाए. यदि किसी प्रश्न में गलती है तो उसे हटाया या संशोधित किया जाए.

पीसीएस मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इसी आदेश के चलते UKPSC ने 6 से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया है. आयोग अब नए निर्देशों और समीक्षा के बाद ही परीक्षा की नई तारीख घोषित करेगा.

अभ्यर्थियों के बीच यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कई उम्मीदवारों का कहना है कि गलत प्रश्नों के कारण उनके अंक प्रभावित हुए, जिससे मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ रहा था. अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी.

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आयोग की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद लिया जाएगा फैसला

हाईकोर्ट द्वारा अगली सुनवाई में आयोग की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे का फैसला तय किया जाएगा. फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.

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