उत्तराखंड में हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट पर SC ने किया मंत्रालयों से हलफनामा तलब

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को लिखे विरोधाभासी पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरमंत्रालय कमिटी के दो अन्य विभागों जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय को हलफनामा दाखिल करने कहा है.

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उत्तराखंड त्रासदी के बाद रोके गए थे हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट उत्तराखंड त्रासदी के बाद रोके गए थे हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट

केशव कुमार / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को लिखे विरोधाभासी पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरमंत्रालय कमिटी के दो अन्य विभागों जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय को हलफनामा दाखिल करने कहा है. सीनियर वकील प्रशांत भूषण की आपत्ति के बाद मंगलवार को कोर्ट ने कमिटी के दो अन्य मंत्रालयों को भी हरी झंडी पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.

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तीन मंत्रालयों की कमिटी में एक ने ही दिया हलफनामा
इसके पहले अंतरमंत्रालय कमिटी में शामिल पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कुछ शर्तों के साथ हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्टों को हरी झंडी देने की बात कही थी. उमा भारती ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी कि गंगा के अविरल प्रवाह के लिए तीनों मंत्रालयों की सहमति की जरूरत थी जबकि एक मंत्रालय ने ही हलफनामा दाखिल किया था.

उत्तराखंड त्रासदी के बाद रोका गया हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट
जलसंसाधन के अंतर्गत कमिटी के सचिव बनाए गए थे और उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना था. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की उत्तराखंड में आई भीषण त्रासदी के बाद प्रदेश में हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्टों पर रोक लगा दी थी.

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