उत्तराखंड के बागी विधायकों को SC से राहत, नहीं खाली करना होगा सरकारी आवास

सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा कि जब तक उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन्हें सरकारी आवास में रहने दिया जाए.

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

स्‍वपनल सोनल / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2016,
  • अपडेटेड 6:07 PM IST

उत्तराखंड के 9 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहत दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बागी विधायकों को सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा. विधायकों को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान विधायकों ने कहा कि जब तक उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन्हें सरकारी आवास में रहने दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने स्पीकर के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ वकील राजीव धवन के आश्वासन पर आदेश दिया.

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12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई जारी रहने तक बागी विधायक सरकारी आवास में रह सकेंगे. मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई मुकर्रर की गई है. उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक और बागी विधायक की अपील पर उत्तराखंड स्पीकर को भी नोटिस जारी किया गया है.

नहीं मिला था वोटिंग का अधि‍कार
गौरतलब है कि बीते करीब तीन महीने में राज्य में चल रही सियासी रस्साकसी का अब अंत हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा में अपना बहुमत साबि‍त कर दिया है. जबकि मामले में बागी 9 विधायकों से सर्वोच्च अदालत ने वोटिंग का अधि‍कार छीन लिया था.

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