यूपी: नोएडा में अब कुत्ते पालने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, ये होगा नियम

नोएडा में पालतू कुत्तों पर निगाह रखने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक नई योजना लाई गई है. जिसके तहत पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा.

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नोएडा प्राधिकरण लाया है प्रस्ताव (PTI फोटो) नोएडा प्राधिकरण लाया है प्रस्ताव (PTI फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 11:26 AM IST
  • नोएडा प्राधिकरण का नया फरमान
  • पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
  • 500 रुपये प्रति साल होगी फीस

नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों को लेकर एक नई नीति बनाई है, जिसमें पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा. रजिस्ट्रेशन की फीस 500 रुपये प्रति कुत्ता हो, रजिस्ट्रेशन का हर साल रिन्यूवल कराना होगा. रजिस्ट्रेशन न कराने पर मालिकों को 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.

इस योजना को पेट डॉग रजिस्ट्रेशन स्कीम नाम दिया जा सकता है. इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन करना शुरू कर दिया है. 

दरअसल, एजेंसी जिले में सभी पालतू कुत्तों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी और उनके समय-समय पर वैक्सीनेशन लगे हैं या नहीं, ये भी सुनिश्चित करेगी. एजेंसी पालतू जानवरों का रिकॉर्ड रखेगी और पालतू कुत्तों से संबंधित सभी समस्याओं पर भी नजर बनाएगी. साथ ही, इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए पालतू कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधा जाएगा, जिसमें एक चिप लगाई जाएगी, ताकि पालतू कुत्ते की पहचान आसानी से की जा सके.

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हाल ही में हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में इस योजना के बारे में चर्चा हुई थी. नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया, "एजेंसी का काम होगा कि जितने भी नोएडा प्राधिकरण की सीमा के अंदर पालतू कुत्ते हैं, उनका 500 रुपये प्रति कुत्ता रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वहीं कुत्ते से संबंधित पूरी जानकारी रखनी होगी, एंजेसी समय-समय पर कुत्तों की वेक्सिनेशन भी कराएगी."

दरअसल, ये देखा गया है कि अक्सर कुत्ता जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके मालिक उसे छोड़ देते हैं. कुछ लोग अपने कुत्तों को अग्रेसिव ट्रेनिंग देते हैं, जिससे अक्सर कुत्तों के काटने की शिकायत आती है. इस योजना से इस तरह की शिकायतों पर काफी रोक लगेगी, वहीं कुत्तों से संबंधित समस्याओं को आसानी से सुलझाया भी जा सकेगा.

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