उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज, 1 नवंबर से होगा वोटर रिवीजन

साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि, सभी वोटर्स सूची में शामिल हों, इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं.

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सत्यम मिश्रा

  • लखनऊ,
  • 31 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 7:20 AM IST
  • यूपी चुनाव के लिए 1 नवंबर से होगा वोटर रिवीजन
  • निकाला जाएगा विधानसभा क्षेत्रों की इलैक्टोरल रोल्स का आर्टिकल

उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने भी जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. इसके लिए आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि, आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के इलैक्टोरल रोल का रिवीजन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 1 नवंबर से वोटर रिवीजन कार्यक्रम चलाया जाएगा. विधानसभा क्षेत्रों की इलैक्टोरल रोल्स का आर्टिकल निकाला जाएगा.

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दावे और आपत्तियां दर्ज करने की तारीख 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रखी गई है.  जो भी आपत्ति और दावे करने हो इसी दौरान किए जा सकते हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी ने आगे बताते हुए कहा कि विशेष अभियान के लिए आगामी 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर की तारीख तय की गई है. वहीं 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. अजय शुक्ला ने आगे बताते हुए कहा कि,5 जनवरी 2022 को इलैक्टोरल रोल्स का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि, सभी वोटर्स सूची में शामिल हों, इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं. एक मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है,दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है. सीईओ ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को बताते हुए कहा कि, आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो भी उपलब्ध हो उसे लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं और फिर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी.  

अगर दस्तावेज ठीक पाए गए तो व्यक्ति को वोटर्स की सूची में शामिल किया जा सकता है. इतना ही नहीं शादीशुदा महिलाओं के लिए भी निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के तौर पर बताया कि, शादी के बाद पति के एड्रेस पर पत्नी का वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा. उसके लिए बस फॉर्म नंबर 6 को भरना होगा. फॉर्म में पति को अपनी पत्नी को प्रमाणित करना होगा.  इसके बाद पति के एड्रेस पर पत्नी का बना हुआ पहले का वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी मदद ली जा सकती है, जिसमें जिला प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर- 1950 भी जारी किया है. साथ ही साथ 24 घंटे चलने वाला एक विशेष केंद्र भी होगा. ऑनलाइन मदद लेने के लिए ऑनलाइन साइट voterportal.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाकर मदद ली जा सकती है.


 

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