इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा सांसद आजम खान के दो मामलों की सुनवाई आज

आजम खान के खिलाफ दर्ज 27 एफआईआर रद्द किए जाने की अर्जी पर सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने कहा है कि 27 एफआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती. आजम खान की ओर से हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी.

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सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो) सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • प्रयागराज,
  • 29 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 2:53 PM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान के दो मामले की गुरुवार को सुनवाई होगी. पहला मामला रामपुर में निर्माणाधीन रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण का है. इस मामले में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हाई कोर्ट में गुरुवार को हलफनामा दाखिल करेगी. हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर स्कूल बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.

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इसके अलावा आजम खान के खिलाफ दर्ज 27 एफआईआर रद्द किए जाने की अर्जी पर भी गुरुवार को सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने कहा है कि 27 एफआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती. आजम खान की ओर से हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी. किसानों ने पहले ही हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है.

सांसद आजम खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अभी ठंडा नहीं हो पाया था कि उनके हमसफर रिसॉर्ट की दीवार पर बुलडोजर चला दिया गया. रिसॉर्ट की जिस दीवार को तोड़ा गया है, उसे लेकर सिंचाई विभाग ने पहले ही सांसद आजम खान को नोटिस जारी कर दिया था. यह रिसॉर्ट उनके बेटे अब्दुल्ला के नाम पर है.

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सिंचाई विभाग ने आरोप लगाया कि रिसॉर्ट की दीवार सिंचाई विभाग की जमीन पर बना हुआ है. आजम खान को नोटिस देने के बाद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए यह कदम उठाना पड़ा. सिंचाई विभाग की टीम पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंची और रिसॉर्ट की दीवार को तोड़ दिया. विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. आजम खान पर आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में रिसॉर्ट के लिए उन्होंने सिंचाई विभाग के नाले की एक हजार वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है.

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