सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाइवे से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित शराब की दुकानों पर रोक लगा दिया है. अदालत के इस फैसले की वजह से यूपी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है.
प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया, 'राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राजकीय राजमार्गों के किनारे शराब की सभी दुकाने बंद होने से वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.’
मंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से दुकानों के बंद किए जाने के बाद 19 हजार करोड़ रुपए के राजस्व वसूली लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश के आबकारी विभाग को 14,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं.
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की वजह से राजमार्गों पर खुली 8,591 शराब की दुकानें प्रभावित हुई हैं 2,000 दुकानों को अभी हटाया जाना है जबकि 3,000 शराब कारोबारियों ने अपने लाइसेंस वापस ले दिए हैं.
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल एक आदेश पारित किया जिसमें पूरे देश में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के 500 मीटर और 220 मीटर संबंधित आदेश के अनुरूप के दायरे में मौजूद शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया.
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए हालांकि कम आबादी वाले नगरों, कस्बों तथा नगर निकायों के लिए यह दूरी 220 मीटर तय की गई.
BHASHA