उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा कर दिया गया है. अगस्त 2021 में अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उन पर वाराणसी की युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था. इस मामले में पिछले दिनों ही हाई कोर्ट से अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली थी.
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रच उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. इसी मामले में हजरतगंज पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
14 मार्च को हाई कोर्ट ने दी थी जमानत
इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई में लखनऊ हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच से आरोपी अमिताभ ठाकुर को जमानत दे दी गई थी. दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था. साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया था.
पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगा ली थी. इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के दौरान काफी हो-हल्ला मचा था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थीं.
फेसबुक लाइव करके पीड़िता ने लगाया था आरोप
अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. दोनों ने मौत से पहले कोर्ट के बाहर आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था.
फेसबुक लाइव में पीड़िता और उसके दोस्त ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय और उनके बेटे विवेक राय, पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था. अतुल राय घोसी से बसपा के सांसद हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन पर आरोप लगा था. इस वक्त अतुल राय जेल में बंद हैं.
संतोष शर्मा