CAA: दरियागंज हिंसा में गिरफ्तार 15 आरोपियों को मिली जमानत

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज में हुए हिंसक प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है. तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को जमानत दी.

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Courtesy- India Today) दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Courtesy- India Today)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 09 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 6:26 PM IST

  • दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को जमानत पर किया रिहा
  • नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किया गया था गिरफ्तार

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज में हुए हिंसक प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है. तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को जमानत दी.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के दरियागंज इलाके में 20 दिसंबर को प्रदर्शनाकारी उग्र हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने थाने के पास एक वाहन में आग लगा दी थी और पुलिसवालों पर पथराव किया था. इसके बाद पुलिस ने मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इनको दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इनको जेल भेज दिया गया था.

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इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय का घेराव किया था. साथ ही गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की थी. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. विपक्षी दल इस कानून को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं. हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है. इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी. यह कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है.

हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी. इसके बाद से यह कानून लागू हो गया है. इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. हालांकि मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है.

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