UP: 70 साल के बुजुर्ग को जमानत, रेप के आरोप में जेल में था बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. साथ ही आरोपी को रिहा करने के आदेश भी दिए हैं.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 16 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 8:06 AM IST
  • 20 दिसंबर 2021 से जेल में बंद है आरोपी
  • निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 70 साल के आरोपी विश्वनाथ पांडेय को राहत देते हुए उसकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए है.

बता दें कि आरोपी 20 दिसंबर 2021 से वाराणसी जेल में बंद था. उसके खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत वाराणसी कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अश्वनी मिश्र ने पक्ष रखा. वकील ने कहा कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि पीड़िता के लगाए आरोप पुलिस और कोर्ट में विरोधाभासी हैं.

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आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उसे जब भी बुलाया जाएगा, वो हाज़िर रहेगा. उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता जमानत पाने का हकदार है. कोर्ट ने इसकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. बता दें कि ये आदेश जस्टिस वीके सिंह ने दिया है.


 

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