यूपी में एक सितंबर से लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम, भरना होगा कई गुना ज्यादा जुर्माना

केंद्र सरकार की ओर से संशोधित किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है. अब एक सितंबर से उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से पहले से कई गुना जुर्माना वसूला जाएगा.

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उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे.(फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे.(फाइल फोटो)

शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 30 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 9:44 AM IST

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने नए ट्रैफिक नियमों की जारी की अधिसूचना
  • एक सितंबर से राज्य में जुर्माने की नई दरें होंगी लागू
  • केंद्र सरकार ने बीते दिनों मोटर एक्ट में किया था संशोधन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से सख्ती से लागू करने की तैयारी की है. इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी है. नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा.

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सबसे खास बात यह है कि अगर कोई नाबालिक वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रूपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता ना देने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए चलाने पर 500 रूपये की बजाय 1000 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा.

परिवहन विभाग के मुताबिक ज्यादा जुर्माना ना होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे. इसने संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रूपये कर दिया गया है.

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ड्राइविंग लाइसेंस में होने पर 500 की वजह 5000 रूपये देने होंगे. बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10000 रूपये देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार भुगतने होंगे. इसी तरीके से बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने, हैंडल बदलने पर 5000 रूपये का जुर्माना होगा. रैश ड्राईविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा. स्टंट करने पर 10000 रूपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

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