कोरोना को लेकर सरकारें सतर्क हैं. किसी भी प्रकार की ढिलाई देने से पहले उसके परिणामों पर विचार किया जा रहा है. भले ही देश में कोरोना के मामले घटने लगे हों और वैक्सीन आ गई हो लेकिन अभी भी सतर्कता में कमी का रिस्क नहीं लिया जा सकता. लेकिन आर्थिक जीवन का पहिया बढ़ाने के लिए भी सरकारों को उपाय करने पड़ रहे हैं. इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं. यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो 1 फरवरी से लागू होगी.
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नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी इस्तेमाल किया जा सकेगा. लेकिन इसकी अधिकतम कैप रख दी गई है, यानी 50 प्रतिशत 200 की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अब 200 की संख्या तक के कार्यक्रम किए जा सकते हैं. इससे पहले ये अनुमति अधिकतम 100 लोगों के लिए थी. हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ये अनुमति कोरोना के बाकी प्रोटोकॉल के साथ आती है जैसे फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनर और हैंड वॉच की अनिवार्य उपलब्धता के साथ ही ये अनुमति होगी. अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. नए नियमों के अनुसार खुले मैदान क्षेत्र की भी 50 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो पहले केवल 40 प्रतिशत तक किया जा सकता था.
यूपी की तरह दिल्ली सरकार ने भी अपने यहां कोरोना नियमों में कुछ ढिलाई दी है. दिल्ली सरकार ने यूके से दिल्ली आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दी राहत है. अब यूके से दिल्ली आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को RT-PCR टेस्ट में नेगटिव आने पर 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारनटाइन और 7 दिन अनिवार्य होम क्वारनटाइन में नहीं रहना होगा.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलने का फैसला किया है. यानी अब यूके से आने वाले यात्री अगर एयरपोर्ट पर हुए RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव पाए जाएंगे तो उनको 14 दिन होम क्वारनटाइन की सलाह दी जाएगी.
शिवेंद्र श्रीवास्तव / पंकज जैन