सीएम योगी के स्किल मैपिंग अभियान को मिली बड़ी कामयाबी, 9.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह अभी तक थमा नहीं है. योगी सरकार ने यूपी में लौट रहे कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई थी जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं. शुक्रवार को 9.5 लाख लोगों के रोजगार के लिए करार होने जा रहा है.

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

शिवेंद्र श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 28 मई 2020,
  • अपडेटेड 4:38 PM IST

  • इंडियन इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख लोगों की मांग की
  • सीआईआई ने 2 लाख कामगारों व श्रमिकों की मांग रखी है

यूपी में कोरोना संकट के लिए बनाई गई टीम- 11 की गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. जानकारी के मुताबिक टीम- 11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगारों और श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई है.

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बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई इस बैठक में इंडियन इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन, नरडेको (नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल), सीआईआई और यूपी सरकार के बीच होने वाले समझौते को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक 9.5 लाख कामगारों व श्रमिकों के लिए शुक्रवार को बड़ा करार होगा. बता दें कि इंडियन इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन और सीआईआई, एमएसएमई ईकाइयों का समूह है जबकि नरडेको रियल इस्टेट संस्थानों का समूह है.

इसके साथ ही सीएम योगी के स्किल मैपिंग की मुहिम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. आंकड़ों के मुताबिक इंडियन इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगारों व श्रमिकों की मांग की है.

CM योगी ने दिए टिड्डी दल से निपटने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण करने के लिए सीमावर्ती जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. इसमें झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा, कानपुर देहात व अन्य जनपद शामिल हैं. टिड्डियों के आक्रमण करने की स्थिति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल, नगाड़े, टीन के डब्बे, थालियां बजाते हुए शोर मचाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है.

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मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर संबंधित जिलों के डीएम एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है. आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की व्यवस्था के अनुसार डीएम को कोषागार नियम-27 के तहत संसाधनों की व्यवस्था के लिए धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए गए हैं.

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