आजम खान की पत्नी और बेटे को SC से राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. 

Advertisement
आजम खान की पत्नी और बेटे को सुप्रीम राहत (फाइल फोटो) आजम खान की पत्नी और बेटे को सुप्रीम राहत (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 2:20 PM IST
  • आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • आजम खान की पत्नी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • SC ने यूपी सरकार की याचिका की खारिज

आजम खान के बेटे और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है. यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि इन लोगों के खिलाफ 20 केस पेंडिंग हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें बेटे और पत्नी की क्या गलती है. 

Advertisement

दरअसल एक प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर दाखिल मामले में आजम खान की पत्नी और बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल जमानत दी थी. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. आजम खान एवं उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है.

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. 

देखें: आजतक LIVE TV  

आजम खान करीब 11 महीने से बेटे अब्दुल्ला समेत सीतापुर जेल में हैं. उनकी पत्नी विधायक डा तंजीन फातिमा कुछ समय पहले ही जेल से छूटी हैं. फिलहाल, अब सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला को राहत मिली है. 

Advertisement

क्या है मामला?
अब्दुल्ला खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी है. उनपर साल 2017 के चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था. 

अब्दुल्ला के निर्वाचन को चुनौती देते हुए काजिम अली (नेता बहुजन समाज पार्टी) ने कहा था कि 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे 25 वर्ष के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement